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जिला जज कोर्ट ने दो लाख रुपये चुराने के आरोपी को दी अग्रिम बेल

Crime Journalist (सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

जिला जज कोर्ट ने दो लाख रुपये चुराने के आरोपी को दी अग्रिम बेल!

वादी मुकदमा संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने दिया लिखा पढ़ी का आदेश!

सुल्तानपुर – जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने मछली व्यवसायी के घर से दो लाख रुपये की नगदी चुराने के मामले में अयोध्या जिले के बीकापुर थाने के अरसथ गांव निवासी इंद्र कुमार उर्फ निरहू की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। वहीं अदालत ने वादी मुकदमा के खिलाफ लिखा-पढ़ी का भी आदेश दिया है।
कादीपुर कोतवाली के अल्देमऊ नूरपुर निवासी वादी संजय कुमार सिंह ने बीते 12 मई की घटना बताते हुए आरोपी इंद्र कुमार के खिलाफ दो लाख रुपये नगदी चुरा लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणशेर सिंह ने मजदूरी के विवाद को लेकर वादी मुकदमा संजय सिंह के जरिए अपने अनुचित प्रभाव के बल पर कादीपुर पुलिस को हमवार कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का तर्क पेश किया। एफआईआर दर्ज होने के पहले ही वादी मुकदमा के जरिये आरोपी इंद्र कुमार को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए धमकाने का भी आडियो सामने आया,जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते वादी संजय सिंह के खिलाफ सम्बंधित संस्था को लिखा-पढ़ी का आदेश दिया है।