अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार के अर्थदंड से दंडित
क्राइम जर्नलिस्ट/सम्पादक – सेराज खान जिला मुख्यालय संवाददाता – एड0 राजेश पाठक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो अधिनियम…
