Crime Journalist (सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
जिला न्यायालय कर्मचारी के शैक्षिक अभिलेख में हेरा-फेरी कराने के आरोपी पूर्व प्रधान के खिलाफ जमानतीय वारंट!
लोलेपुर स्थित विद्यालय के शैक्षिक अभिलेख में अपने करीबी कर्मचारी की मदद से करोमी गांव के पूर्व प्रधान शान आलम पर दर्ज हेरा-फेरी का मामला!
सुल्तानपुर-जिला न्यायालय में तैनात न्यायिक कर्मचारी के शैक्षिक अभिलेख मे हेरा-फेरी करने के आरोप से जुड़े मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने पूर्व प्रधान शान आलम के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी पूर्व प्रधान को 22 दिसम्बर के लिए तलब किया है।
कोतवाली देहात के करोमी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान शान आलम के खिलाफ जिला न्यायालय में तैनात कर्मचारी फैज आलम ने 21 जनवरी 2021 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उनके गांव के पूर्व प्रधान शान आलम पुरानी रंजिश की वजह से उन्हें नुकसान पहुँचाने के इरादे से फैज आलम के शैक्षिक अभिलेख में गड़बड़ी कराने की नीयत से लोलेपुर स्थित एक विद्यालय के अभिलेख में वहां पर तैनात अपने करीबी शारुन की मदद ओवरराइटिंग कर दिया। फर्जीवाड़े के सम्बंध में जब फैज आलम को जानकारी मिली तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। जांच में आरोपियो के खिलाफ मामला सही भी पाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। मामले में लम्बे समय से गैरहाजिर चल रहे पूर्व प्रधान शान आलम के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी कर तलब किया है। अदालत ने यह मामला सरकारी कर्मचारी से जुड़ा होने के चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत पर स्थानांतरित कर दिया है।
