Crime Journalist (सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

अनी बुलियन-आई विजन की करोड़ों की ठगी, साजिशकर्ता को कोर्ट ने नहीं दी बेल!

सुल्तानपुर – अनी बुलियन व आई विजन समेत अन्य कंपनियो में निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं से पांच करोड़ रुपये हड़प लेने के मामले में अपर जिला जज प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने आम जनता के साथ हुए विश्वासघात व आर्थिक अपराध को गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया है।
ब्लदीराय थाने के पूरे लोनिया गांव निवासी सुनील कुमार शुक्ल समेत 25 लोगों ने तहरीर देकर स्थानीय थाने में अयोध्या जिले के मिल्कीपुर के रहने वाले आरोपी रामगोपाल गुप्ता,विष्णु गुप्ता,अजीत गुप्ता,अंजनी कौशल व संतोष गुप्ता के खिलाफ अनी बुलियन व आई विजन जैसी कंपनियों में निवेश के नाम पर करीब पांच करोड रुपए जमा कर लिए और बाद में पैसा देने से इनकार कर दिया। आरोप के मुताबिक फर्जीवाड़े के खेल में शामिल आरोपियों ने हजारों निवेशकों से करीब 400 से 500 करोड रुपए हड़प लिए हैं,जिसके संबंध में अन्य पीड़ितों ने भी मुकदमे दर्ज कराये है। बल्दीराय थाने से जुड़े मामले में जेल गए अयोध्या जिले के मवई थाने के बाबा बाजार निवासी आरोपी संतोष गुप्ता की तरफ से एडीजे प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपो को निराधार बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने इस अपराध को सामाजिक एवं आर्थिक अपराध बताते हुए आरोपी की जमानत खारिज किए जाने की मांग की। उभय पक्षो की बहस सुनकर अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देना उचित न मानकर जमानत अर्जी खारिज कर दिया।