Crime Journalist(सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

चिकित्सक हत्याकांड के जमानतदारों पर चलेगा मुकदमा,जमानतनामा जब्त!

कोर्ट ने जमानत धनराशि की वसूली का केस चलाने का दिया आदेश!

गैरहाजिर आरोपी दीपक सिंह पर कार्यवाही बरकरार,पत्रावली पृथक!

आरोपी अजय नारायण सिंह की मौका अर्जी व आपत्ति खारिज,बयान दर्ज कराने के लिए 13 को तलब!

सुल्तानपुर – बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में लगातार गैरहाजिर चल रहा आरोपी दीपक सिंह शुक्रवार को भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत की नोटिस के बावजूद दोनों जमानतदार भी गैरहाजिर रहे। एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जमानतदारों का जमानतनामा जब्त करते हुए जमानत धनराशि की वसूली के लिए उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने अभियोजन की मांग को स्वीकार करते हुए आरोपी अजय नारायण सिंह की आपत्ति व मौका अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने उनकी पत्रावली आरोपी दीपक से पृथक कर 13 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है।
कोतवाली नगर के शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी निशा तिवारी ने 23 सितंबर 2023 की घटना बताते हुए अपने पति घनश्याम तिवारी की हत्या के आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें नारायनपुर गांव निवासी जगदीश नारायण सिंह,विजय नारायण सिंह,अजय नारायन सिंह व धनपतगंज थाने के मायंग निवासी दीपक सिंह को आरोपी बनाया था। मामले के आरोपी जगदीश नारायण सिंह व विजय नारायण सिंह की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है,शेष दो आरोपियो के खिलाफ मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चल रहा है। मामले में आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए कार्यवाही नियत की गई थी,लेकिन लगातार गैरहाजिर रहने की वजह से अदालत ने गैरहाजिर आरोपी दीपक सिंह व उनके जमानतदार श्रुतिमित सिंह व सतीश सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मामले में आरोपी अजय नारायण सिंह की तरफ बीते 30 सितम्बर को साक्षी की तलब करने सम्बन्धी अर्जी में उनके खिलाफ हुए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए तीन दिन के समय की मांग की गई। जिस पर अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे व वादिनी के निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने आपत्ति जताई और इसे मात्र ट्रायल बाधित करने का बहाना बताया। अदालत ने अजय नारायण सिंह की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें तलब किया है। अभियोजन पक्ष ने शीघ्र निस्तारण के लिए पत्रावली चिन्हित होने के बावजूद लगातार ट्रायल बाधित होने व धनपतगंज थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव के जरिये आरोपी दीपक सिंह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू व 82 दप्रसं की कार्रवाई चस्पा कर देने व मुनादी कराने का तर्क रखते हुए पत्रावली अलग करने की मांग की,जिस पर आरोपी अजय नारायण सिंह के अधिवक्ता ने इस स्तर पर पत्रावली अलग करने की मांग पर आपत्ति जताई।फिलहाल अदालत ने उनकी आपत्ति को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और दोनों आरोपियो की पत्रावली अलग-अलग कर कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है।