Crime Journalist (सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

दो बहुचर्चित मर्डर केस व अमेठी से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज की।

सुल्तानपुर – सुल्तानपुर जिले के दो बहुचर्चित मर्डर केस एवं अमेठी जिले से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज। तीनो मामलों से जुड़े पांच आरोपियों को कोर्ट से लगा झटका। जेल की सलाखों के पीछे कट रही आरोपियों की जिंदगी।

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित राहुल चौराहा इलाके से जुड़े पहले मामले में अभियोगी मो. शकील ने कक्षा-4 के 11 वर्षीय छात्र रहे अपने बेटे उसामा के अचानक गायब होने के सम्बंध में बीते 25 नवम्बर को दर्ज कराई थी प्राथमिकी। बच्चे के लापता होने के बाद आरोपी के जरिये मोबाइल से फोन कर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने का भी मामला आया था सामने। फिलहाल कोतवाली नगर पुलिस व बच्चे की खोजबीन में लगी निष्क्रिय टीम कई घण्टो तक आने वाले मोबाइल फोन की लोकेशन व फोन करने व्यक्ति को नहीं कर सकी ट्रेस। नतीजतन अपहरणकर्ता ने बच्चे की हत्या का उसके शव को करीब तीन दिन तक छिपाए रखा अपने बेड के नीचे। कई घण्टो बाद अभियोगी के पड़ोस के ही युवक आसिफ उर्फ सोनी की ही घटना में अहम भूमिका आई सामने जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक बच्चे का अपहरण करने के बाद दूसरों की मोबाइल छीनकर फिरौती मांगता रहा आरोपी युवक आसिफ उर्फ सोनी। आसिफ के जरिये छीनी गई मोबाइल के बावत सुनील कुमार निवासी लौहर दक्षिण के जरिये कोतवाली देहात थाने में बीते 26 नवम्बर को दर्ज कराई गई थी एफआईआर। घटना में बच्चे की हत्या कर घर मे बेड के नीचे शव छिपाने के चलते घर मे मौजूद अन्य सदस्यों की भी घटना में मानी गई संलिप्तता,जिसके चलते इन लोगो ने एकराय होकर कोई सूचना नहीं होने दी लीक आउट,नतीजतन सभी को भेजा गया है जेल। इसी मामले में आरोपी बनी रिजवाना पत्नी मो.सलीम की तरफ से कोर्ट में पड़ी थी जमानत अर्जी। आरोपी रिजवाना के अधिवक्ता ने उसके एक नवजात शिशु समेत तीन बच्चों का कोई देखभाल करने वाला व कोई सहारा न होने व उसे निर्दोष होने सम्बन्धी कई रखे थे तर्क,लेकिन कोर्ट ने जमानत के लिए आधार न पाते हुए जमानत अर्जी की खारिज वहीं कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पयागीपुर इलाके से जुड़ा है दूसरा मामला। जहां पर मिश्रा ढाबा के पास बीते तीन सितम्बर की शाम गोली मारकर अभियोगी राम अभिलाख सिंह के भतीजे अभय सिंह की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। इस मामले में शामिल बताए गए साहिल तिवारी मुकेश यादव और प्रदीप यादव की जमानत पूर्व में हो चुकी है खारिज मामले में आरोपी आकाश सिंह उर्फ बादल निवासी सोनबरसा कोतवाली देहात की तरफ से भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश की गई थी अर्जी जिसे अदालत ने कर दी खारिज वहीं अमेठी जिले के रामगंज थाने से जुड़े धर्म परिवर्तन मामले में अभियोगी गोविंद ने रामगंज थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। मामले में अभियोगी ने आरोपी ओमप्रकाश निवासी अग्रेसर-रामगंज,राजलाल निवासी बरवारीपुर-अमेठी व संदीप कोरी निवासी टीकरमाफी-संग्रामपुर के खिलाफ लोगो को बहलाकर व तरह-तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का है आरोप। इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज!