क्राइम जर्नलिस्ट(सम्पादक-सेराज खान)

एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र न्यायाधीश आबिद शमीम ने अधिवक्ता शादाब आलम की दलीलों को सुन आरोपियों को किया दोष मुक्त।

सोनभद्र।दिन मंगलवार को जिला कोर्ट में 5 वर्ष पूर्व के मामले में जोस्वा बेंजामिन पुत्र स्वर्गीय शैलेश बेंजामिन दोष मुक्त किए गए स्पेशल एसटीएसटी/ एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र के न्यायाधीश आबिद शमीम ने अधिवक्ता शादाब आलम की दलीलों को सुनकर उक्त मामले में जो जोस्वा बेंजामिन को एनडीपीएस की धारा 8/21 में बरी कर दिया उक्त अपराध थाना दुद्धी में पंजीकृत किया गया था जिसकी अपराध संख्या 93 सन 2018 थी।