हत्या की दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद, 8-8 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद

क्राइम जर्नलिस्ट(सेराज खान-सम्पादक)

हत्या की दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद
* 8-8 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद
* दलगजन हत्याकांड का मामला

सोनभद्र।(राजेश पाठक/आशुतोष त्रिपाठी) साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए दलगजन हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों प्रेमी रामनरायन व पत्नी संगीता को उम्रकैद एवं 8-8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के असनहर टोला पिपरहवा निवासी गेनालाल खरवार पुत्र स्वर्गीय हरिकीसुन ने 28 अगस्त 2017 को हाथीनाला थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके बेटे दलगजन की शादी मई 2017 में हाथीनाला थाना क्षेत्र के हथवानी गांव निवासी संगीता पुत्री स्वर्गीय हीरालाल के साथ हुईं थी। 13 अगस्त 2017 को बेटा दलगजन संगीता को साथ लेकर ससुराल चला गया। उसके बाद उसका पता नहीं चला। इसीबीच चरवाहों के जरिए सूचना मिली कि कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कपड़ों के जरिए दलगजन के रूप में हुई। जिससे पूर्ण विश्वास है कि रामनरायन व संगीता ने मिलकर हत्या कर दी है। इस तहरीर पर हाथीनाला पुलिस ने रामनरायन व संगीता के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में रामनरायन व संगीता के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामनरायन व संगीता को उम्रकैद एवं 8-8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद पाठक ने बहस की।

श्याम अग्रहरि / सेराज खान / गोविंद अग्रहरि / नितेश पाण्डेय

श्याम अग्रहरि, दुद्धी सोनभद्र, सम्पर्क : 8726305091

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