हमले के आरोपी सगे भाई समेत तीन दोषी करार,सजा पर सुनवाई कल

Crime journalist (सम्पादक -सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

हमले के आरोपी सगे भाई समेत तीन दोषी करार,सजा पर सुनवाई कल!

सुल्तानपुर – जानलेवा हमला करने व हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के करीब 16 साल पुराने मामले में बुधवार को एडीजे प्रथम की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अदालत ने दोषी सगे भाई अशोक शुक्ल व लल्लन शुक्ल व सह अभियुक्त दिनेश पाठक की सजा पर सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय किया है।
कूरेभार थाने के महमूदपुर गांव के धर्मराज सिंह के मुताबिक धनपतगंज बाजार में वह मकान बनवाकर रहते थे। 30 अप्रैल साल 2010 को धर्मराज सिंह पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में कूरेभार थाने के नरोत्तमपुर सेवकरी निवासी सगे भाई अशोक शुक्ल व लल्लन शुक्ल और पाठक का पुरवा हन्ना हरौरा निवासी दिनेश पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप के मुताबिक दो बाइक से आए आरोपियों ने पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाया और विरोध करने पर धर्मराज सिंह को गोली मार दी थी और हवाई फायरिंग कर बाजार में दहशत फैला दिया था।