Crime journalist (सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
हत्यारोपी बहू की जमानत जिला जज कोर्ट से खारिज!
सुल्तानपुर – घरेलू झगड़े व संपत्ति विवाद में सास की हत्या करने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी बहू गुंजन कोरी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बुधवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए महिला आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
धम्मौर थाने के राजापुर गांव की रहने वाली मृतका कुसुमा देवी की पुत्री अंतिमा कोरी ने गत 29 मई को स्थानीय थाने में हत्या के आरोप मे मुकदमा दर्ज कराया है। वादिनी ने मामले में अपनी भाभी गुंजन व भाई अंकित कोरी के खिलाफ घरेलू विवाद व अन्य कारणों से माँ कुसुमा देवी की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। मामले में आरोपी पुत्र अंकित की जमानत अर्जी पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। अदालत ने मामले में जेल गई मृतका की बहू की भी तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
