Crime journalist ( सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
बिना नक्शा निर्माण पर प्रशासन सख्त नगर पालिका खुद कटघरे में!
सुल्तानपुर – नियम-कानून का पाठ पढ़ाने वाली नगर पालिका परिषद अब खुद नियमों के उल्लंघन में फंसती नजर आ रही है। बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराए जाने के गंभीर मामले में उपजिलाधिकारी सदर ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई आगामी 15 मई 2026 को निर्धारित की गई है।
यह कार्रवाई विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता उमेश चन्द्र की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जिसमें साफ तौर पर बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य होने की पुष्टि हुई। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ नगर पालिका परिसर में ही होता रहा जहां से पूरे शहर को नियमों का ज्ञान दिया जाता है।
उपजिलाधिकारी सदर ने न सिर्फ अधिशासी अधिकारी को जवाबदेही के दायरे में लिया है बल्कि कोतवाली नगर पुलिस को भी तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने के आदेश दिए हैं। इससे साफ है कि प्रशासन अब इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।
स्थिति यह है कि जिस संस्था का काम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना होता है वही खुद बिना नक्शा विकास का मॉडल पेश कर रही थी। सवाल उठता है क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं? या फिर सरकारी दफ्तरों के लिए अलग कानून चलता है?
अब देखना यह होगा कि 15 मई की सुनवाई में अधिशासी अधिकारी क्या सफाई पेश करते हैं और क्या वास्तव में दोषियों पर ठोस कार्रवाई होती है या मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।
फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है
नियम सबके लिए बराबर हैं चाहे कुर्सी किसी की भी हो।
