Crime journalist (सम्पादक -सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
स्मैक बरामदगी में दोषी को चार माह का कारावास!
स्पेशल कोर्ट ने लगाया पांच हजार का अर्थदंड!
सुल्तानपुर – स्मैक बरामदगी के आरोप से जुड़े 15 साल पुराने मामले में एफटीसी प्रथम/ स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी रिंकू उपाध्याय को चार माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुड़वार थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक अंजनी कुमार ने कुड़वार थाने के फकीर उपाध्याय का पुरवा के रहने वाले आरोपी रिंकू उपाध्याय के खिलाफ करीब 48 ग्राम स्मैक बरामदगी के आरोप में नौ सितंबर साल 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चला। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।
