Crime journalist (सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
सगे भाई समेत तीन दोषियो को दस साल का कारावास!
कोर्ट ने लगाया 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड!
सुलतानपुर – जानलेवा हमला करने व हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के करीब 16 साल पुराने मामले में दो दिन पूर्व दोषी ठहराए गए सगे भाई सहित तीन अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर शुक्रवार को एडीजे प्रथम की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अदालत ने दोषी सगे भाई अशोक शुक्ल व लल्लन शुक्ल एवं सह अभियुक्त दिनेश पाठक को दस साल के कारावास एवं प्रत्येक दोषी को पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि वादी मुकदमा के पक्ष में देने का आदेश जारी किया है।
कूरेभार थाने के महमूदपुर गांव के धर्मराज सिंह के मुताबिक धनपतगंज बाजार में वह मकान बनवाकर रहते थे। 30 अप्रैल साल 2010 को धर्मराज सिंह पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में कूरेभार थाने के नरोत्तमपुर शिवकली निवासी सगे भाई अशोक शुक्ल व लल्लन शुक्ल और पाठक का पुरवा हन्ना हरौरा निवासी दिनेश पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप के मुताबिक दो बाइक से आए आरोपियों ने पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाया और विरोध करने पर धर्मराज सिंह को गोली मार दी थी और हवाई फायरिंग कर बाजार में दहशत फैला दिया था। मामले में गत बुधवार को अदालत ने तीनों दोषियो को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। तीनो दोषियो को जेल से तलब कर नियत तिथि पर अदालत ने उनकी सजा पर फैसला सुनाया और उन्हें सजा काटने के लिए दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया है।
