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असलहा सटाकर पेट्रोल पंप से लूट के मामले में दोषियों को सात साल का कारावास

Crime Journalist (सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-डॉ आकृति अग्रहरि

असलहा सटाकर पेट्रोल पंप से लूट के दोषियों को सात साल का कारावास!

सीजेएम नवनीत सिंह ने प्रतापगढ़ जिले के दो दोषी पर लगाया बीस हजार का अर्थदंड!

सुलतानपुर – अमहट स्थित पेट्रोल पंप के सेल्समैन से असलहे के दम पर पचास हजार की लूट के आरोप से जुड़े करीब तीन साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले आरोपी अरबाज व शाहरुख को लूट व बरामदगी के अपराध में दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली नगर के अमहट स्थित केबीएस पेट्रोल पंप पर अन्य सेल्समैन के साथ 12 अप्रैल साल 2023 की रात ड्यूटी पर तैनात जौनपुर जिले के थाना पंवारा के हिम्मतपुर के रहने वाले सेल्समैन वादी मुकेश पाण्डेय ने कोतवाली नगर मे चार अज्ञात आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक घटना की रात चार अज्ञात आरोपी मुंह मे गमछा बांधकर आए और सेल्समैन को असलहा सटाकर पचास हजार रुपए लूट ले गए। मामले की तफ्तीश के दौरान प्रतापगढ़ जिले के दिलीपपुर थाने के चलाकपुर बाद फरोसन निवासी आरोपी अरबाज व उसी थाने के शिवसत गांव के रहने वाले आरोपी मोहम्मद शाहरुख का नाम प्रकाश में आया,जिनके कब्जे से कुछ नगदी की बरामदगी भी हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियो को जेल भेजने की कार्रवाई किया। मामले का विचारण सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी अरबाज की गैंगस्टर व लूट सहित तीन अपराधों की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश किया। वहीं आरोपी मोहम्मद शाहरुख की गैंगस्टर व लूट सहित पांच मुकदमो की क्रिमिनल हिस्ट्री सामने लाई गई। अभियोजन अधिकारी शैलेश चतुर्वेदी ने अपने साक्ष्यों व गवाहों को पेश किया और दोनों आरोपियो को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किए जाने की मांग किया। वहीं बचाव के अधिवक्ताओं ने आरोपियो को बेकसूर बताया। सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट ने तेजी से मामले का विचारण किया और सोमवार को दोनों आरोपियो को दोषी ठहराते हुए उनके अपराध की गम्भीरता को देखते हुए कड़ी सजा सुनाकर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।