रंगदारी एवं हत्या में चार दोषियो को आजीवन कारावास

Crime journalist (सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

रंगदारी एवं हत्या में चार दोषियो को आजीवन कारावास!

एडीजे चतुर्थ की अदालत ने लगाया 3.68 लाख का अर्थदंड!

सात साल पूर्व ईंट व्यवसायी विजय सिंह की हुई हत्या से जुड़ा मामला!

सुल्तानपुर – दो लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर सात साल पूर्व हुई विजय सिंह की हत्या के मामले में चार दिन पूर्व दोषी ठहराए गए चार अभियुक्तो की सजा पर एडीजे चतुर्थ की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि सेशन जज श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने मामले में आरोपी चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी,गपोलू उर्फ संदीप जायसवाल व कल्लू मिर्चावाला उर्फ सूरज को हत्या सहित अन्य धाराओ में कठोर आजीवन कारावास एवं कुल 3.68 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली के विशुनदासपुर के रहने वाले वादी अर्पित सिंह ने 12 नवम्बर साल 2019 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक उनके भाई विजय सिंह घटना के दिन दावत में शामिल होने गये थे,जिनका चचेरे भाई अमरेंद्र सिंह इंतजार कर रहे थे। आरोप के मुताबिक इन लोगो के मोटर साइकिल से जाते समय मुसाफिरखाना रोड गौरीगंज के निकट स्थित एक बैंक के पास स्थानीय कोतवाली के असैदापुर के रहने वाले चंद्रशेखर केसरवानी,शुभम तिवारी व अन्य ने साजिश रचकर विजय सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया था। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत पांच के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। किशोर के अलावा अन्य चारो के खिलाफ मामले का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में पूरा हुआ। गत बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले मे चारो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने मामले में सभी दोषियो को आजीवन कारावास एवं दोषी चंद्रशेखर को 99,500 रुपए अर्थदंड, शुभम तिवारी को 89,500 रुपए अर्थदंड,संदीप को 94,500 रुपए अर्थदंड,84,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि का 80 प्रतिशत मृतक के परिजन को देने का आदेश जारी किया है।