Crime journalist (सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
असलहा के बल पर गहने लूटने के आरोपी की जमानत खारिज!
सुल्तानपुर – रिश्तेदारी से लौटते समय बस से उतरकर घर जा रही महिला की कनपटी पर असलहा सटाकर गहने लूटने के मामले में जौनपुर जिले के आरोपी अनुराग की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एडीजे पंचम राकेश यादव की अदालत में शनिवार को बहस चली। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
अखंडनगर थाने के जौनरा गांव की रहने वाली वादिनी लीलावती ने गत 18 मई को स्थानीय थाने में अज्ञात आरोपियो के खिलाफ जेवरात लूटने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी के आरोप के मुताबिक वह रिश्तेदारी से लौटते समय अपने गांव के निकट बस से उतरी,इसी दौरान तीन अज्ञात बदमाशों ने असलहा सटाकर उनके गहने लूट लिए। पुलिस की जांच में जौनपुर जिले के सरपतहा थाने के पूरे सम्भल शाह निवासी आरोपी दीपक,कम्मरपुर निवासी आरोपी सत्यम व करमपुर निवासी अनुराग का नाम सामने आया। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किया। मामले में आरोपी दीपक व सत्यम की जमानत अर्जी एक दिन पूर्व अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने शनिवार को आरोपी अनुराग की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है।
