जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक

Crime journalist (सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक!

नियमित अग्रिम जमानत पर सात को होगी बहस!

सुल्तानपुर – पुरानी रंजिश में लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में आरोपी मनीष अग्रहरि की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणजीत सिंह त्रिसुंडी ने बताया कि अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस के लिए सात सितंबर की तारीख तय किया है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के दादरा के रहने वाले वादी मुकदमा अवधेश अग्रहरि ने गत 20 अगस्त की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वादी के आरोप के मुताबिक गांव के ही रहने वाले आरोपी अरुण अग्रहरि,मनीष अग्रहरि,संदीप अग्रहरि,अमित अग्रहरि ने उनके भाई प्रमोद अग्रहरि पर पुरानी रंजिश की वजह से लोहे की राड व अन्य हथियारो से हमला कर गम्भीर चोटे पहुचाई। मामले में नामजद आरोपी मनीष अग्रहरि के अधिवक्ता ने फर्जी तरीके से नामजद करने एवं पुलिस के जरिए गिरफ्तार करने की आशंका व्यक्त करते हुए जिला जज कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश किया है,जिसे सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है।