सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को लगाई फटकार, अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, जानें कोर्ट में क्या क्या हुआ

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही। कोर्ट ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की अदालत में याचिका दायर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले आदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित नही होगा। खेड़ा को आज दोपहर के बाद गुवाहाटी हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने का दिया आदेश। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा द्वारा हाईकोर्ट में गलत दस्तावेज लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फर्जी दस्तावेज को लेकर की गई हमारी टिप्पणी से गुवाहाटी हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई प्रभावित नहीं होगी।