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अपहरण व दुष्कर्म आरोपी की जमानत खारिज

Crime Journalist (सम्पादक – सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि

अपहरण व दुष्कर्म आरोपी की जमानत खारिज!

सुलतानपुर – युवती के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में आरोपी अहमद रजा की जमानत अर्जी पर बहस हुई। एफटीसी प्रथम कोर्ट के जज राकेश यादव ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कोतवाली नगर के एक गांव की रहने वाली वादिनी मुकदमा ने गत 16 सितंबर की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी के आरोप के मुताबिक बन्धुआकला थाने के दादूपुर का रहने वाला आरोपी उनकी पुत्री को बहलाकर अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मामले में जेल गए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।