Crime journalist (सम्पादक -सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
सुल्तानपुर में जमीन की धोखाधड़ी और फर्जी वसीयत का मामला!
दीपांशु निगम एडवोकेट के तर्कों से सहमत होकर अदालत ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश!
सुल्तानपुर – जमीन के विवाद एवं कथित फर्जी वसीयत के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-21, सुल्तानपुर की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने प्रार्थिनी उम्मुल निशा की प्रस्तुत अर्जी स्वीकार करते हुए संबंधित थाना गोसाईंगंज पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है।
प्रार्थिनी ने लगाया था धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप
प्राप्त न्यायालय आदेश के अनुसार, प्रार्थिनी उम्मातुलनिशा पत्नी स्वर्गीय इश्तियाक अहमद, निवासी ग्राम सैफुल्लागंज, थाना गोसाईंगंज, जनपद सुल्तानपुर ने आरोप लगाया कि पारिवारिक संपत्ति एवं कृषि भूमि को लेकर कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों और वसीयत के आधार पर जमीन का हस्तांतरण कराया गया। प्रार्थिनी ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कई लोगों की संलिप्तता है।
प्रार्थिनी की ओर से पुलिस अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर अपने अधिवक्ता दीपांशु निगम के माध्यम से न्यायालय में धारा 173(4) BNSS के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।
22 अक्टूबर 2026 को पारित हुआ आदेश
मामले की पत्रावली और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-21 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर थाना गोसाईंगंज को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही तीन दिवस के भीतर FIR की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के बाद अब मामले में पुलिस की कार्रवाई और विवेचना पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
