Crime Journalist (सम्पादक-सेराज खान)

ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर-आकृति अग्रहरि
किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास!
पाक्सो कोर्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने 10 हजार का लगाया अर्थदंड!
सुल्तानपुर – किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी की सजा पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अजय शाह को मात्र अपहरण का दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी की माँ ने साल 2020 में स्थानीय थाने के आरोपी अजय शाह पर दुष्कर्म व पाक्सो सहित अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बरी कर दिया है,जबकि अपहरण का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
